उत्तर प्रदेश में टीचर भर्ती के नियमों में बड़े बदलाव, एजुकेशन डिग्री और TET पर नया फैसला
उत्तर प्रदेश सरकार ने सेकेंडरी स्कूलों से जुड़े प्राइमरी सेक्शन में प्रिंसिपल और असिस्टेंट टीचर के लिए एलिजिबिलिटी नियमों में बदलाव करते हुए एक आदेश जारी किया है। नए नियम एकेडमिक बैकग्राउंड, टीचर ट्रेनिंग, अनुभव और TET से जुड़े नियमों को साफ करते हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि संबंधित पदों के लिए भर्ती सीधे सिलेक्शन प्रोसेस से की जाएगी। Sarkari Naukri 2026 : उत्तर प्रदेश सरकार ने टीचर भर्ती के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल गजट में छपे एक नोटिस के मुताबिक, सेकेंडरी स्कूलों के प्रिंसिपल और उनसे जुड़े प्राइमरी सेक्शन में असिस्टेंट टीचर की नियुक्ति के लिए एलिजिबिलिटी नियमों में बदलाव किया गया है। आइए बदलावों के बारे में जानते हैं। नए सिस्टम का मकसद भर्ती को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और मौजूदा ज़रूरतों के हिसाब से बनाना है। सरकार ने उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 के तहत लागू नियमों में बदलावों को मंज़ूरी दे दी है। प्रिंसिपल पद के लिए क्या बदलाव हैं? आदेश के अनुसार, प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए अब किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से पोस्टग्रेजुएट डिग्र...